कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला. दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू…..

दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है. जानें नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी?
देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है. कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है.
दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है.
दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है. जानें नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी?
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?
जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी.
टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी.
बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी,
जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है .
राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी.
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी.
आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी.