उत्तराखंड से इस की बड़ी खबर.कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी. नाइट कर्फ्यू लागू
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसको देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जानिए किस में क्या मिली छूट
उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम ने के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी की निर्देश
सभी धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक योजना तथा विवाह इत्यादि में अनुमति व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी
वाहनों जिसमें बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि 50 फ़ीसदी यात्री ही सफर करेंगे
सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट्स तथा बार मैं 50 फ़ीसदी ही संचालित रहेगी
सभी जिम 50 सप्ताह से ही संचालित किए जाएंगे
सभी जिलों में कोचिंग स्थान पूरी तरह बंद रहेंगे
सभी स्विमिंग पूल स्पा सेंटर भी अभी तक बंद रहेंगे
कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां पूरी तरह वर्जित रहेंगे
कर्फ्यू रात के 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा
53 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वह गर्भवती महिला 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर सख्त होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है
उत्तराखंड राज्य में सभी जनपदों के निवासियों पयर्टकों द्वारा सर्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड-19 यमो फॉलो करने होंगे