अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद……

अनलॉक-2 में कोरोना वायरस से प्रभावित कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी इलाकों में अत्यधिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिल गई है. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा.
नई गाइडलाइंस को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से फीडबैक लेने के बाद तैयार किया गया है. साथ ही इसे लेकर संबंधित मंत्रालयों और विभागों से भी बातचीत की गई है.
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया है.
अनलॉक-2 के लिए जारी गाइडलाइवन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी जाएगी.
अनलॉक-1 की समयसीमा 30 जून को समाप्त हो रही है. मालूम हो कि अनलॉक-1 के तहत 8 जून से कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर अन्य इलाकों में कई तरह की गतिविधियों के लिए रियायत मिली थी.
अनलॉक-1 में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत मिल गई थी. ये रियायतें अनलॉक-2 में भी जारी रहेंगी.
कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही पहले ही एक सीमित दायरे में शुरू हो चुकी है. इन जरूरी सेवाओं में आगे चलकर और रियायतें दी जाएंगी.