April 7, 2025

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमित को देखते हुए, देहरादून में एक सप्ताह तक कोरोना कर्फ्यू, इन शर्तों के साथ ये रहेगी छूट…..

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देहरादून समेत इससे लगे आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सात दिन का कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई को सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तर, बाज़ार बंद रहेंगे। साथ ही कई कामों को सशर्त छूट दी गई है।

 

देहरादून राजधानी में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून ने सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए है

जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र पर ये लागू होंगे।

– दिनांक 26 अप्रैल से 03 मई 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

– दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी: फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।

→ पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

→ शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

→ सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।

→ औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।

→ रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।

→ शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।

→ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

→ मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी।

→ वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

→कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

→ पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे

 

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