चार साल पुराने मामले में न्यायालय में पेश ना होने के कारण पिरान कलियर पुलिस ने की धारा 82 की कार्रवाई जानिए क्या है पूरा मामला….

बुरहान राजपूत (पिरान कलियर)
विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक की भूमि का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कलियर दरगाह साबिर पाक की भूमि पर वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों व दरगाह प्रशासन की मिलीभगत से सज्जादा परिवार द्वारा मेला वाली भूमि को खुर्द बुर्द करने कार्य किया जा रहा है। पिरान कलियर के सज्जादा परिवार दरगाह क्षेत्र की सैकड़ों बीघा भूमि पर काफी समय से अपना दावा ठोकता आ रहा है रौनक प्रधान पक्ष की ओर से चार वर्ष पूर्व दरगाह की भूमि को लेकर सज्जादा परिवार से कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद इस कहासुनी ने एक बड़े विवाद का रुप धारण कर लिया था। जिसमें दोनो पक्षों की ओर से जमकर ईट-पत्थर, लाठी-डंडे व तलवारें चली थी। दोनों पक्षो के दर्जनों लोगो को गंभीर चोटे आई थी। सज्जादा परिवार व रौनक प्रधान पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराए गये थे।
जोकि न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त विवाद के न्यायालय में पहुंचने के बाद न्यायालय द्वारा सम्बंधित नामजद लोगो को कोर्ट में नहीं आने पर बार-बार नोटिस भेजकर बुलाया गया। लेकिन सम्बंधित पक्ष के लोगो ने न्यायालय के समन व वारंट को भी नजर अंदाज किया ओर पुलिस गिरफ्त से बचते रहे। अब अदालत के आदेश पर कलियर थाना पुलिस ने सम्बंधित लोगों के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही के नोटिस चस्पा कर दिये है।
थानाध्यक्ष प्रकाश पोखरियाल का कहना है कि सभी सम्बंधित लोगो के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 82 की कार्यवाही के नोटिस चस्पा कर दिये गये है। यदि सम्बंधित पक्ष के लोग अदालत में पेश नही होते। तो पुलिस सभी लोगो को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करेगी।