July 12, 2025

लॉकडाउन 3.0: शराब और पान मसाले की दुकाने खोले जाने की दी गई इजाजत , इन नियमों का पालन जरूरी….

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कोरोना से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. पर इस बार लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. साथ ही शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी.

हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.

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